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चैनल जी न्यूज द्वारा अपने एक कार्यक्रम में दिल्ली गैंग रेप की पीड़िता के दोस्त
की पहचान जाहिर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जेएस वर्मा
की अध्यक्षता में (न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी) एनबीएसए ने सोमवार को
यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्टिंग के संबंध में एक दिशा-निर्देश जारी की.
न्यायमूर्ति वर्मा सरकार द्वारा नियुक्त उस समिति की भी अध्यक्षता कर रहे हैं जो
अब महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने वाले कानून पर विचार कर रही है. यह
दिशा-निर्देश उसके बाद सामने आया है जब जी न्यूज के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर कराई.
1. एनबीएसए ने यौन
उत्पीडऩ के मामलों की रिपोर्टिंग से जुड़े दिशानिर्देश पर चैनलों को पीड़ित और
परिवार की निजता के अधिकार तथा जन हित के बीच संतुलन बनाने को कहा है.
2. एनबीएसए के मुताबिक
यौन उत्पीड़न, हिंसा और
मानसिक आघात के शिकार लोगों या ऐसे मामलों के गवाहों पर तैयार किसी भी न्यूज
रिपोर्ट (आगे पढ़ने ले लिए क्लिक करें)
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